EWS आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। EWS आरक्षण मामले पर पांच जजों की बेंच ने फैसला दिया है। बताया जा रहा है कि 5 जजों में से 4 जज EWS कोटा से आरक्षण के पक्ष में है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि EWS कोटा संविधान के खिलाफ नहीं। ऐसे में अब यह तो तय हो गया है कि देश में EWS कोटा से आरक्षण जारी रहेगा। केंद्र सरकार के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है।
चार जज पक्ष में, एक ने जतायी असहमति
बता दें कि इस मामले की सुनवाई के लिए पांच जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई करते हुए आज निर्णय दिया है। संविधान के 103 वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखते हुए चार न्यायाधीशों ने आरक्षण के पक्ष में निर्णय दिया है वही, एक न्यायाधीश ने इस मामले में असहमति जतायी है। बेंच के न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला ने EWS संशोधन को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश उदय यू ललित और न्यायाधीश रवींद्र भट ने इस पर असहमति व्यक्त की है। EWS संशोधन को बरकराकर रखने के पक्ष में निर्णय 3:2 के अनुपात में हुआ।